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होममेड फूड सेलिंग में भी फ़ूड लाइसेंस ज़रुरी है अन्यथा जुर्माना भरना पड़ सकता है!

क्या आप जानते हैं होममेड फूड सेलिंग में भी फ़ूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इस कानून से संबंधित पूरी जानकारी यहां पढ़े...

क्या आप जानते हैं होममेड फूड सेलिंग में भी फ़ूड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इस कानून से संबंधित पूरी जानकारी यहां पढ़े…

क्या आपको खाना बनाने में मज़ा आता है और आप घर का बना खाना बेचने या होममेड फूड सेलिंग का व्यवसाय कर रहें हैं या अब शुरू करने का सोच रहे हैं? बेशक़ ये अपनी प्रतिभा को व्यवसाय में बदलने का यह एक शानदार तरीका है। लेकिन क्या आप होममेड फूड सेलिंग में फ़ूड लाइसेंस से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी है? क्या आपके पास इसके लिए रजिस्ट्रशन या लाइसेंस है? अगर नहीं, तो आज ही करवाएं अन्यथा आपको 5 लाख का जुर्मना या 6 महीने की जेल हो सकती है। 

क्योंकि घर से खाना बेचना रेस्तरां में खाना बेचने के बराबर होता है। इसलिए, आप के पास कुछ लाइसेंस और प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है। इसके लिए आप कोई भी स्थानीय खाद्य और स्वास्थ्य विभाग से लाइसेंस या परमिट के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। यह बहुत ही आसानी से हो जाता है। 

इसके लिए आप फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) के ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म (Food licensing and Registration system) पर पंजीकरण करवा सकते हैं। ये 2011 में ही लांच हो चुका है लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगो को जानकारी है। परन्तु जब से ये महामारी आयी है तब से होम मेड फ़ूड का प्रचलन बढ़ गया है और अब इसके बारे में लोग अधिक जागरूक हुए हैं। मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 2300 रजिस्ट्रशन हुए हैं। तो आप भी जाने इस कानून के संबंधित सभी ज़रूरी जानकारी :

खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रत्येक फ़ूड बिज़नस ऑपरेटर, चाहे वो घर का बना खाना बेचते हो या कोई होटल का खाना को लाइसेंस लेना होता है। हालांकि अगर आपका बिज़नेस छोटे पैमाने पर है, तो केवल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। यह आपके एनुअल टर्नओवर पर निर्धारित होता है। 

होममेड फूड सेलिंग में फ़ूड लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने की प्रक्रिया :

आपको अपने व्यापार के टर्नओवर के आधार पर एफएसएसएआई एप्लीकेशन फॉर्म A या B को भरना होगा और अपने फ़ूड बिज़नस के बारे में विवरण देना होगा। एफएसएसएआई में होममेड फूड सेलिंग में फ़ूड लाइसेंस के 3 प्रकार हैं:

फॉर्म A- जब व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख से नीचे है, तो इसमें बुनियादी FSSAI रजिस्ट्रशन होता है।

फार्म B – जब व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ का है तो स्टेट एफएसएसएआई लाइसेंस और अगर 20 करोड़ से अधिक है तो सेंट्रल एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए होता है। इसके लिए आप ये फॉर्म B भरें। 

रजिस्ट्रेशन की प्रकिया

अगर आप फॉर्म A की केटेगरी में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने घर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रशन कर सकते हैं। इसके लिए आप एफएसएसएआई की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें।  इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो और आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है। 

लाइसेंसिग की प्रकिया

अगर आप फॉर्म B की केटेगरी में आते हैं तो अपने दस्तावेज़ भेजें।

आपको आवश्यक दस्तावेजों को ईमेल करना होगा और उसके बाद आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको होममेड फूड सेलिंग के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे:

  • फॉर्म A या B पूर्ण और हस्ताक्षरित
  • 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • एफबीओ ओनर / प्रोपराइटर / पार्टनर / डायरेक्टर का पैन कार्ड
  • परिसरों का सबूत (संपत्ति के कागजात – यदि संपत्ति का स्वामित्व है, तो उपयोगिता बिल (बिजली या पानी) या किराए का समझौता – यदि संपत्ति किराए पर है
  • पार्टनरशिप डीड (Partnership Deed)
  • कंपनी के मामले में इंकॉर्पोरेशन या आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन का सर्टिफिकेट (Certificate of Incorporation or Articles of Association (AOA) in case of a company)
  • जो भी आप बनायेंगे उन खाद्य पदार्थों की पूरी सूची
  • घोषणापत्र (Declaration form)
  • प्राधिकार पत्र (Authority letter)
  • फॉर्म IX

आपका एफएसएसएआई लाइसेंस आवेदन अन्य घोषणाओं के साथ लोकल सीएस / सीए द्वारा भरा जाता है। उसके बाद आपको 14 अंकों का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर मिलेगा। इस प्रक्रिया में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। इसके बाद आपको मेल के माध्यम से एक लाइसेंस प्राप्त होगा जो कि ऑनलाइन फूड लाइसेंस के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद 2-4 दिन में आपका FSSAI लाइसेंस और प्रमाणपत्र आजयेगा। 

होममेड फूड सेलिंग में फ़ूड लाइसेंस की वैधता

FSSAI लाइसेंस 1 से 5 साल तक वैध होता है। एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार, होममेड फूड सेलिंग ऑपरेटर (एफबीओ) को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक्सपायरी डेट से 30 दिनों में आवेदन करना होता है। एक्सपायरी डेट के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रूपये चार्ज लगते हैं। 

होममेड फूड सेलिंग में बिना फ़ूड लाइसेंस वालों के लिए सजा

अगर आप बिना रजिस्ट्रशन या लाइसेंस के बिज़नस कर रहें हैं तो इसके लिए 5 लाख तक का जुर्माना या 6 महीने की जेल, या दोनों भी हो सकती है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की खाद्य साम्रगी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आप पर जुर्माना लग सकता है। इनके अलावा कई अन्य तरह के समझौते किये जाते हैं जिसकी सम्पूर्ण जानकारी आप अपने लोकल फ़ूड एडमिनिस्ट्रेशन से प्राप्त कर सकते हैं।  

तो आज ही इस आसान सी प्रक्रिया को फॉलो करें और बिना किसी नियमों के उलंघन किये अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना सबको खिलाएं। आप चाहे तो फ़ूड  ऐग्रगिटिंग ऑनलाइन ऍप आदि से जुड़ कर भी अपना बिज़नस बड़ा कर सकती हैं।  या अपना ख़ुद का ऑनलाइन स्टोर भी खोल सकती हैं। तो तरीक़े तो बहुत हैं आज हमारे पास अपना बिज़नस ग्रो करने के पर बस ध्यान रहें इन सब में हम सभी कानूनी कारवाही पूरी करें। 

इस कानून के बारे में बहुत कम लोगो को जानकारी है तो कृपया इसके बारे में अधिक से अधिक लोगो को जागरूक करें। 

मूल चित्र : Canva Pro

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About the Author

Shagun Mangal

A strong feminist who believes in the art of weaving words. When she finds the time, she argues with patriarchal people. Her day completes with her me-time journaling and is incomplete without writing 1000 read more...

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