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अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए क्या करें?

आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर घर बैठे ऑनलाइन ही जन्म प्रमाण-पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर घर बैठे ऑनलाइन ही जन्म प्रमाण-पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

घर में नन्ही किलकारी गूँजने के साथ ही जीवन में खुशियों के रंग बिखर जाते हैं। सूने पड़े आँगन में मुस्कुराहटों के फव्वारे फूटने लगते हैं। नए बच्चे के रूप में वो नई ज़िंदगी अपने साथ आनंद की बहार ले आती है।

बच्चे के जन्म के साथ ही बच्चे के माता-पिता की कई जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। उन कई जिम्मेदारियों में से सबसे महत्त्वपूर्ण है बच्चे के जन्म का पंजीकरण। यह एक अति आवश्यक कार्य है जिसे बिना देर किए हर माता-पिता को समय से पूरा कर लेना चाहिए।

स्कूल में दाख़िले से लेकर आगे के जीवन में सरकारी योजना के लाभ के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए या पासपोर्ट बनवाने तक ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ व्यक्ति के जन्म प्रमाण-पत्र (birth certificate) की ज़रूरत पड़ती है। देश में एक वैध नागरिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्यता तो है ही बल्कि उचित और आवश्यक भी है।

कुछ समय पहले तक यह कार्य थोड़ी मुश्किलों से और समय लेकर पूरा होता था। नगरपालिका में जन्म पंजीकरण कराना एक महनत वाला और देर से पूरा होने वाला कार्य था। पर अब ऐसा नहीं रहा।

इंटरनेट के युग में अब भारत सरकार के उपक्रम से आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर घर बैठे ऑनलाइन ही जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह ऑनलाइन सुविधा, बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर ही जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन तक सीमित है। 21 दिन के बाद आपको इस कार्य के लिए संबंधित कार्यालय जाकर प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

आरबीडी अधिनियम, 1969 की धारा 7 के तहत हर जिले के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं। रजिस्ट्रार किसी नगर पालिका, पंचायत, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित हो सकते हैं।

ऑनलाइन जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया (Apply for Birth Certificate Online)

  • जन्म प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर ऑफ़िशियल वेबसाइट crsorgi.gov.in पर लॉग-इन करके अपना यूज़र अकाउंट बनाना होगा।
  • यूज़र अकाउंट बनाने के लिए नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी आदि जैसी कुछ आवश्यक सूचनाओं को भरकर अपने लिए एक पासवर्ड चुनना होगा और फिर आप अकाउंट बनाने की प्रक्रिया पूरी करके लॉगिन कर सकते हैं।
  • लॉगिन करने के बाद birth के विकल्प में add birth registration पर क्लिक करके फ़ॉर्म में आवश्यक जानकारी भरकर सेव करना होगा।
  • फ़ॉर्म को एक बार पुनः जाँचकर उसका प्रिंटआउट लेकर और दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए इसे संबंधी रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? (Important Documents for Birth Certificate)

जन्म पंजीकरण कराने के लिए आपके पास निम्न आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • माता-पिता के द्वारा निर्धारित प्रोफ़ार्मा के तहत घोषणा-पत्र
  • एड्रेस प्रूफ़ के तौर पर वोटर आईडी/ बिजली का बिल/ गैस कनेक्शन/ पानी का बिल/ टेलीफोन का बिल/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड/ राशन कार्ड या बैंक खाते की कॉपी लगाई जा सकती है।
  • बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो

बच्चे के जन्म के 21 दिन के बाद जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं

यदि बच्चे के जन्म को 21 दिन बीत जाते हैं तो आपको 21 से 30 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय जाकर निम्न दस्तावेज़ों के साथ प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा:

  • पंजीकरण में देर करने के कारण फीस अदा करनी होगी (विलंबित शुल्क)।
  • निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ लगाने होंगे।

बच्चे के जन्म के 30 दिन बाद

यदि बच्चे के जन्म से 30 दिन बीत जाते हैं तो 30 दिन से 1 वर्ष तक के अंतराल के भीतर आपको निम्न दस्तावेज़ लगाने होंगे:

  • निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ लगाने होंगे।
  • गैर उपलब्धता प्रमाण-पत्र (इसके अंतरगत आपको देर करने का वैध कारण प्रमाण-पत्र के साथ जमा करना होगा)
  • विलंबित शुल्क
  • पहचानकर्ता द्वारा शपथ या घोषणा पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी (competent authority) से अनुमति

बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद

यदि आप बच्चे के जन्म के बाद 1 वर्ष से अधिक की देरी कर देते हैं तो आपको जन्म-मृत्यु पंजीकरण से संबंधित कार्यालय में निम्न दस्तावेज़ों के साथ जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा:

  • निर्धारित प्रोफ़ार्मा में जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज़ लगाने होंगे।
  • गैर उपलब्धता प्रमाण-पत्र (इसके अंतरगत आपको देर करने का वैध कारण प्रमाण-पत्र के साथ जमा करना होगा)
  • विलंबित शुल्क
  • पहचानकर्ता द्वारा शपथ या घोषणा पत्र
  • प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (first grade magistrate) का आदेश

इस लेख में आपको जन्म पंजीकरण और प्रमाण-पत्र से संबंधित आवशयक सूचनाएँ प्राप्त कराई गईं हैं। जिसके माध्यम से आप भारत के किसी भी राज्य में जन्म पंजीकरण के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो अपने संबंधित राज्य की जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए उपलब्ध ऑफ़िशियल वेबसाइट का भी उपयोग कर सकते हैं।

वेबसाइट के माध्यम से यदि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप वेबसाइट पर contact us के विकल्प पर क्लिक करके या कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

मूल चित्र: a still from Trust Johnson’s/Best for Baby via YouTube

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